जिला जज रमेश कुमार रतेरिया ने दुष्कर्मी को दोषी पाकर सात साल की सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये की जुर्माने की सजा मंगलवार को सुनाई। साथ ही अभियुक्त को पीड़िता को अलग से 50 हजार रुपये बतौर हर्जाना देने का भी आदेश दिया। दुष्कर्म की घटना 2006 में दर्ज कराई गई थी। जानकारी के मुताबिक कोचाधामन निवासी अभियुक्त मो. अखलाक ने दुष्कर्म करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने कोचाधामन थाना काड संख्या 60/06 दर्ज कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था। इसके बाद सत्रवाद में लोक अभियोजक के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को सही पाकर जिला जज श्री रतेरिया ने अभियुक्त को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी पाकर उक्त सजा दी। वहीं अभियुक्त के अधिवक्ता चौधरी खलिकुजमा ने बताया कि दोषी करार देने के बाद उन्होंने अभियुक्त की उम्र 70 साल बताते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार करने - See more at: http://www.jagran.com/bihar/kishanganj-12288124.html#sthash.YaBy9R1M.dpuf
No comments:
Post a Comment