किशनगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार रतेरिया के न्यायालय से मंगलवार को धान गबन करने वाले तीन राइस मिल मालिकों को अग्रिम जमानत याचिका सशत्र्तो के साथ मंजूर कर ली गई है।
किशनगंज थाना कांड संख्या 116/15, 117/15 व 128 /15 के आरोपियों पर धारा 406, 420 के तहत थाने में जिला खाद्य निगम के प्रबंधक भरत भूषण गुप्ता ने एमएम राइस मिल प्रो. राजेश बियानी पर चार करोड़ 41 लाख, रायगंज फूड ग्रेन प्रोडक्ट, सितग्राम, पानीसाल प्रो. संजय भौमिक पर 2 करोड़ 94 लाख व महंतो राइस मिल टुनिदिघी उत्तर दिनाजपुर प्रो. अरुण कांत महतो पर 83 लाख 1 हजार रुपये के चावल गबन की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार रतेरिया ने सशर्त अग्रिम जमानत तीनों अभियुक्तों को दी है। बचाव पक्ष मिलरों की ओर से वरीय अधिवक्ता अब्दुल हक, नसीम अख्तर एवं एजाज सोहेल ने जोरदार तरीके से बहस किया।
क्या कहते है अपर लोक अभियोजक : अपर लोक अभियोजक, किशनगंज प्रणव कुमार ने बताया कि तीनों मिलरों पर किशनगंज थाने में खाद निगम के प्रबंधक ने 2012-13 सरकारी धान के बदले चावल नहीं वापस करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में तीनों मिलरों ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कंडिसनल अग्रिम जमानत दी है। जिसमें तीनों को किस्त के रुप में रुपया जमा करना पड़ेगा। अगर यह रुपया समय पर जमा नहीं किए तो इसकी जमानत स्वत: रद हो जाएगी।
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