Sunday, 20 August 2017

कोई भी संस्थापक या प्रवर्त्तक  किसी कम्पनी , ट्रस्ट ,संस्था या पार्टी का मालिक नहीं हो सकता। माता-पिता संतान के स्वामी नहीं हैं। 

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