- धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रावधान है जो कार्यपालकीय दण्डाधिकारियों को तत्काल विधिब्यवस्था बनाये रखने, शांति भंग न होने देने के लिये, जनता को एक खास निर्दिष्ट स्थान, समय सापेक्ष काम नहीं करने का आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है।यह आदेशात्मक होता है और इस तरह प्रख्यायित आदेश का उलंघन दण्डनीय अपराध है।यह आदेश ब्यक्ति सापेक्ष भी हो सकता है अथवा सार्वजनिक रूप से आम जन को सम्बोधित और सार्वजनिक रूप से घोषित भी।
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